अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
जिला विधिज्ञ संघ औरंगाबाद के अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि कोर्ट छोड़कर मतदाता सूची में नाम सुरक्षित रखने के लिए सामुदायिक भवन लालीता प्रसाद रोड़, वार्ड 16, बिराटपुर दोड रहे हैं, पन्द्रह दिन पहले
बीएलओ ने सिर्फ हस्ताक्षर कराकर फार्म ले गये थे अब

कहते हैं कि नाम में अंतर है, परिवार के जो सदस्य का नाम 2003 के मतदाता सूची में शामिल नहीं है उनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र दे, पहली बार में सभी मतदाताओं को सबकुछ क्यों नहीं बताया जाता है, बिहार में मतदाताओं सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का दस पुश्तों से रह रहे लोगों को भी परेशान कर रखा है अधिवक्ता ने आगे कहा कि बहुत से गरीब जमीन के काग़ज़ सुरक्षित नहीं रख पाते वो आज कितने बेबस और मजबूर हो गये है, प्रतिदिन कमाने खाने वाले व्यक्ति कागजात के अभाव में लाचार महसूस कर रहे हैं।