अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
किशोर न्याय बोर्ड औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुशील प्रसाद सिंह ने जी आर संख्या -582/20,जे जे बी वाद 1288/25, जो कुटुंबा थाना से सम्बंधित है में किशोर के ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए किशोर के अभिभावक का एक अफडेविट आवेदन पाया जिसमें कहा गया है कि सम्बंधित किशोर का समाजिक जांच प्रतिवेदन कार्यालय में बुलाकर तैयार किया गया है बिना किशोर के गृह गये बिना उसके घर के आसपास के लोगों के जानकारी लिये बैगेर प्रतिवेदन तैयार किया गया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस घटना को प्रधान दंडाधिकारी ने कर्तव्य हिनता और कार्य में घौर
लापरवाही माना है तथा अपराधिक इतिहास के जानकारी थाना में जाकर न लेने पर कानून से न्यायसंगत नहीं मानते हुए इन दोनों कारणों से प्रोबेशन पदाधिकारी गृह एवं सुधार सेवा को सात दिन के अंदर शोकोज का जवाब मांगा है अन्यथा यह मामला जे जे. बी. धारा 93 के अंतर्गत राज्य सरकार से उचित कार्यवाही हेतु अग्रसरित किया जाएगा।