औरंगाबाद खबर सुप्रभात समाचार सेवा
अम्बा थाना में दर्ज फर्जी मुकदमा और आईओ द्वारा फर्जी गवाह प्रस्तुत करने का मामला तुल पकड़ते जा रहा है। इस मामले में परता निवासी व निदेशक सह संपादक खबर सुप्रभात आलोक कुमार ने मुख्यमंत्री से शिकायत किया था और इसके लिए दोषी पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध पदीये शक्ति का दुरपयोग करने तथा एक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजने का मंशा से प्रेरित तत्कालीन अम्बा थाना


अध्यक्ष और ग्राम पंचायत के मुखिया श्याम बिहारी पासवान उर्फ श्याम बिहारी राय द्वारा अम्बा थाना में प्राथमिकी संख्या 269 /23 दर्ज कराया था। थाना में बैठे पुलिस अधिकारी जांच के सभी बिंदुओं का रस्म अदायगी कर लिया और टेबल वर्क अनुसंधान कर न्यायालय, उच्च अधिकारियों तथा सरकार को जहां बरगलाने का कार्य किया है वहीं औरंगाबाद पुलिस सदैव आपकी सेवा में तथा गुड़ पुलिसींग के दावे को भी कटघरे में खड़ा करते हुए पुलिस के शाख पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इतना ही नहीं यदि कहा जाए तो ऐसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारी तथा बिचौलिए का गठजोड़ से बिहार सरकार के सुशासन और कानून के राज पर तो सवाल खड़ा हो ही रहा है साथ ही सरकार न किसी को फंसाती है और नहीं बचाती है के दावा भी तार तार हुआ है। बताते चलें कि मुखिया तथा मुखिया पुत्र और मुखिया के कुछ गुर्गों द्वारा जानलेवा हमला करने के विरुद्ध आलोक कुमार ने अम्बा थाना में जब प्राथमिकी संख्या 268/23दर्ज कराया तो मुखिया और तत्कालीन थानाध्यक्ष ने एक षड्यंत्र कर काउंटर केस 269/23 दर्ज कराया था। जिसका अनुसंधान थाना में ही बैठकर शुरू हुआ और सभी कानूनी रश्म अदायगी कर लिया गया। अनुज पाण्डेय पिता बैजनाथ पाण्डेय को गवाह बनाया गया। जबकि उक्त गवाह का नाम परता गांव में है ही नहीं। आलोक ने मुख्यमंत्री से शिकायत कर दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध पदीये शक्ति का दुरपयोग करने के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए किये गये शिकायत पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने संज्ञान लेते हुए औरंगाबाद के एसपी अम्बरीष राहुल को जांच का आदेश दिया है।