अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला जज चतुर्थ न्यायधीश आंनद भुषण ने मोटर दुर्घटना वाद -13/16 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए बोलेरो गाड़ी संख्या -बी आर 2एफ /4213 के गाड़ी मालिक को आदेश दिया है कि मृतक के परिजनों को 3799600 रूपए मुआवजा और वाद प्रस्तुत तिथि से 6% ब्याज दें, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मोटर दुर्घटना वाद के आवेदिका नितु कुंवर सरेया गोह ने 17/03/16 को बोलोरो गाड़ी मालिक और डाईवर पर मोटर दुर्घटना वाद दायर किया था जिसमें कहा था कि मेरे पति जयराम सिंह उम्र 32 वर्ष, जो चंडी इंटरप्राइजेज न्युज एरिया औरंगाबाद में 18500 रूप्रति माह में काम करते थे वे 14/12/15 को बाईक से देवहरा से सरेया गोह आ
रहे थे तब तेजी और लापरवाही से आ रही बोलोरो ने जबरदस्त धक्का मार दिया जिससे
मेरे पति बुरी तरह से जख्मी हो गए और घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी, आवेदिका के अधिवक्ता ने कहा कि मृतक एकमात्र कमाऊ सदस्य थे, आवेदिका के अलावा तीन पुत्री और दो पुत्र उनपर आश्रित थे, उनके बिना 15 बिघा खेत पर खेती बाधित है, विपक्षी के अधिवक्ता ने भी अपनी दलील रखी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि बीमावधि भी नवंबर 15 तक का था, घटना दिसंबर 15 में थी,
न्यायधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात गाड़ी मालिक को मुआवजा तीन माह में देने का आदेश दिया है।