एससी-एसटी एक्ट में पति-पत्नी को सज़ा

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट इसरार अहमद ने परिवाद संख्या -53/22 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त सरोज यादव और उनकी पत्नी बबिता देवी को सज़ा सुनाई है, अभियुक्त सरोज यादव को भादंवि धारा -354 में एक साल की सजा और पांच सौ रुपए जुर्माना लगाया है, भादंवि धारा 341 में एक साल की सजा और पांच सौ रुपए जुर्माना लगाया है भादंवि धारा 504 में पांच सौ रुपए जुर्माना लगाया है, तथा एससी-एसटी एक्ट में छः महीने की सजा सुनाई है, स्पेशल पीपी शक्ति कुमार सिंह ने बताया कि भादंवि धारा 354 छोड़कर यही सज़ा उनकी पत्नी बबिता देवी को भी हुई है दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी, दोनों को 07/05/25 को दोषी ठहराया गया था और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक यशोदा देवी चंन्देल बिगहा सिलाड ने न्यायालय में 16/06/22 को प्रतिवाद दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि11/06/22 को सुबह जब घर धो रही थी तो पानी रास्ते में जा रही थी तो अभियुक्तों ने जाति सूचक शब्द के प्रयोग करते हुए गाली-गलौज मारपीट किया जिसमें मेरी पुतोह घायल हो गई थी, मुफस्सिल थाना में आवेदन पर सुनवाई न होने पर न्यायालय में परिवाद दायर कि थी।