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08 मार्च, 2025 को आयोजित होने वाली प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु जिला जज ने की बैठक, राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निस्तारण सामूहिक दायित्व : जिला जज

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में वर्ष 2024 में आयोजित सभी राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन के बाद वर्ष 2025 में दिनांक 08.03.2025 को आयोजित होने वाले प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्राधिकार द्वारा

बैठक करते जिला जज
लोकल

तैयारियां प्रारम्भ कर दी गयी है। दिनांक 08.03.2025 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला जज राज कुमार ने सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जो भी सुलहनीय वादों का निस्तारण होता है वह सामुहिक दायित्व का परिणाम होता है और सभी की सामुहिक भूमिका के कारण ही इसका सफल आयोजन संभव होता है। इस अवसर पर जिला जज के द्वारा सभी न्यायिक पदाधिकारियों से लोक अदालत से सम्बन्धित चिन्ह्ति वादों में पक्षकारों को अधिक से अधिक नोटिस भेजने की कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया तथा कहा कि इस कार्य में जितने भी अधिकार मित्र की आवश्यकता होगी जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रतिनियुक्ति की जायेगी इसके साथ-साथ सम्बन्धित वादों की सूची को तैयार कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार को उपलब्ध करायें ताकि जिला विधिक सेवा प्राधिकार अन्य माध्यमों से भी पक्षकारो तक अपनी पंहुच बनाते हुए उन्हें अपने वादों के निस्तारण हेतु प्रेरित करें जिला विधिका सेवा प्राधिकार के सचिव सुकुल राम के अनुसार वर्ष 2025 में कुल चार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने हेतु तिथि प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 08.03.2025 को किया जायेगा। सचिव सुकुल राम द्वारा सभी राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए तिथियों की सूचना देते हुए बताया गया कि दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए दिनांक 10.05.2025 को, तीसरे राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 13.09.2025 को तथा चैथे एवं अन्तिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13.12.2025 को किया जायेगा। उन्होंने बताया कि विगत कई राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व तैयारियों को लेकर अच्छा परिणाम मिला है उससे सिख लेते हुए प्राधिकार ने आगामी 08 मार्च को प्रथम आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु तैयारियां तेजी से प्रारम्भ कर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा वादों का निष्पादन कराया जा सके। सचिव ने आगे बताया कि प्राधिकार ने व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद और अनुमण्डलीय व्यवहार न्यायालय, दाउदनगर मे सम्बन्धित न्यायालयों को सुलहनीय वादों को चिन्ह्ति कर पक्षकारों को नोटिस एवं जानकारी देने हेतु विशेष अभियान चलाने का निर्देष दिया गया है। सचिव द्वारा यह भी बताया कि जो पक्षकार एवं सम्बन्धित लोग अपने वादों का निष्पादन आगामी 08 मार्च 2025 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में करवाना चाहते हैं वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सम्बन्धित न्यायालय या किसी भी कार्य दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार में सम्पर्क स्थापित कर विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए अपना आवेदन दे सकते हैं जिससे कि सम्बन्धित वाद को निष्पादन हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई किया जा सके। सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत सुलहनीय वादों के निस्तारण का एक सषक्त माध्यम है और उन्होनें जिलेवासियों से अपील भी किया कि इसका ज्यादा-से ज्यादा लोग लाभ उठायें।