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नबीनगर के प्रखंड विकास पदाधिकारी पर प्रमुख संघ ने षड्यंत्र करने का लगाया आरोप

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

  नवीनगर प्रखंड प्रमुख चित्रा कुमारी के विरोध द्वितीय अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था वह अवैध था। और उसके खिलाफ हम सभी लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका

दाखिल किए थे जिसका सुनवाई कल दिनांक 15 जनवरी 2025 को किया गया। इस बीच बिहार राज्य और उसके प्राधिकारियों को इस न्यायालय द्वारा अगले आदेश पारित किए जाने तक सभी द्वितीय प्रस्ताव को स्थगित करने का

निर्देश दिया गया है। जिसका कॉपी आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस डिसीजन से पूरे बिहार के प्रमुखों के बीच खुशी का माहौल है। और प्रमुख संघ औरंगाबाद एवं बिहार प्रदेश संघ ने माननीय उच्च न्यायालय को न्याय देने पर आभार प्रकट किया है। इस घटनाक्रम के दौरान नवीनगर के प्रखंड विकास पदाधिकारी कुछ पंचायत समिति और उप प्रमुख से मिली भगत कर प्रमुख चित्रा कुमारी के खिलाफ साजिश किया गया। क्योंकि जब प्रमुख चित्रा कुमारी पर 2 साल के उपरांत पिछले वर्ष एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो उस वक्त विधि संवत तरीके से विशेष बैठक आयोजित किया गया था उक्त बैठक में कुछ ही समिति उपस्थित हुए थे तो कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा उस बैठक में सर्व सम्मति से बगैर वोटिंग के ही संख्या के अभाव में अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था। जो कि यही प्रावधान भी है। और अब द्वितीय अविश्वास प्रस्ताव साजिश के तहत लाया गया और उसकी सूचना प्रमुख चित्रा कुमारी को 24 दिसंबर 2024 को दिया गया। उसके उपरांत प्रमुख के द्वारा पत्र के माध्यम से इस संबंध में विभाग से मार्गदर्शन मांगने की बात कही गई। उसके उपरांत कार्यपालक पदाधिकारी नवीनगर के द्वारा पत्रांक संख्या 1909 दिनांक 26 दिसंबर 2024 को मार्गदर्शन हेतु प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा औरंगाबाद को पत्र लिखा गया। इस बीच मार्गदर्शन आने के पहले ही प्रखंड विकास पदाधिकारी नबीनगर के मिली भगत और उप प्रमुख के साजिश से बगैर समय पूरा हुए ही उप प्रमुख के द्वारा विशेष बैठक दिनांक 13 जनवरी 2025 को अवैध तरीके से आहुत कर दिया गया। इसकी जानकारी प्रमुख चित्रा कुमारी को होने पर आनन फानन में 13 जनवरी को ब्लॉक कार्यालय नबीनगर पहुंच गया तो देखा गया कि यहां बैठक की कार्रवाई की जा रही है उस दौरान उनके द्वारा कोर्ट में याचिका की बात कही गई और विरोध किया गया। पर साजिश के तहत अविश्वास प्रस्ताव पारित कर लिया गया। जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं है और अवैध है। दिनांक 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में प्रमुख चित्र कुमारी की याचीका पर सुनवाई किया गया इस दौरान पूरे बिहार में जारी द्वितीय अविश्वास प्रस्ताव पर रोक लगा दिया गया है। इसको देखते हुए हम सभी प्रमुख संघ के लोग वरीय अधिकारी से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए मांग करते हैं की प्रमुख चित्रा कुमारी के खिलाफ अवैध तरीके से पारित किया गया अविश्वास प्रस्ताव पर तत्काल रोक लगाया जाय ।साथ ही यथावत पद पर रहने का अधिकार दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सभी प्रमुख संघ के लोग दोषी पदाधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे एवं आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। उक्त जानकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कुटुम्बा के प्रखंड प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार ने दिया।