सुनील कुमार सिंह खबर सुप्रभात समाचार सेवा
जिला दण्ड़ाधिकारी श्रीकांत शास्त्री नें जिले में बढ़ती ठंढ़ को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकुल प्रभाब नहीं पड़े को लेकर जिले के सभी निजी / सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी शिक्षण संस्थानों / आंगनबाडी / निजी कोचिंग संस्थानों में वर्ग
प्रथम् से लेकर वर्ग आठ तक का शिक्षण कार्य 18 जनवरी 2025 तक बंद रहेगा। यह आदेश दिनांक 16 जनवरी से लागु होगा। जिला दंडाधिकारी नें अपने ज्ञापांक 203 दिनांक 15 /01 / 2025 के आलोक में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा – 163 के तहत् यह आदेश जारी किया है। वही कक्षा आठ से उपर की कक्षायें10. 30 से 0 3. 30 तक प्रयाप्त सावधानी के साथ जारी रखनें का आदेश दिया है।