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हत्या के प्रयास के तीन दशक पुरानी वाद में सभी अभियुक्त रिहा

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे एगारह शिवकुमार ने बारूण थाना कांड संख्या -150/94 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए सभी अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर रिहा कर दिया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया

कि प्राथमिकी सूचक शिवकुमार सिंह बारूण ने 05/12/94 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि जमीनी विवाद के कारण महगुं सिंह, रामश्रय सिंह,सत्येन्द्र सिंह, अर्जुन सिंह,रामावधेश सिंह, अशोक सिंह, उपेंद्र सिंह, रामाधार सिंह ने नजायज मजमा बना कर हरवे हथियार से लैस होकर सूचक पर जानलेवा हमला कर दिये जिसमें सूचक गंभीर रूप से घायल हो गए, अभियुक्त महंगु सिंह के मृत्यु प्रतिवेदन न्यायालय में 02/04/24 को दाखिल किया गया था,18/08/2000 को आरोप गठित कुल 12 अभियुक्तों में कुछ की मौत हो चुकी है और बाकी को साक्ष्य के अभाव में भादंवि धारा -307/149 में दोषमुक्त किया गया है।