तजा खबर

शराब तस्कर को 5 वर्ष का कारावास एवं 1लाख रूपए का अर्थदण्ड, मात्र 6 माह में न्यायालय का फैसला

नवादा से डी०के० अकेला का रिपोर्ट


नवादा व्यवहार न्यायालय नवादा द्वारा एक शराब तस्कर को मात्र 6 माह के भीतर 5 वर्ष का कारावास और एक लाख रुपए का अर्थदण्ड सुनाया गया है। विशेष उत्पाद न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश आशुतोष राय ने शुक्रवार को यह सजा अकबरपुर प्रखंड सह थाना क्षेत्र के हाटपुर गांव निवासी

अखिलेश कुमार को सुनाई गई। यह मामला उत्पाद थाना कांड संख्या 113/2024 से जुङा हुआ है।
इस संबंध में विशेष जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक मोबसीर रसूल ने बताया कि अखिलेश कुमार सेन्ट्रो कार से 72 लीटर विदेशी शराब लेकर झारखंड प्रदेश से बिहार लाया जा रहा था। इसी दौरान में समेकित जांच चौकी रजौली पर जांच के क्रम में अखिलेश कुमार को गिरफ्तार कर सेन्ट्रो कार को भी जप्त कर लिया गया था। उक्त घटना 15 फरवरी 2024 की बताई गई है।
विशेष लोक अभियोजक द्वारा अदालत में प्रस्तुत किए गए सबूत के आधार पर न्यायाधीश ने मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के धारा 30 ए की तहत शराब तस्कर को दोषी करार देते हुए यह सजा अखिलेश कुमार को सुनाई गई है। इस प्रकार कुल 6 माह में उक्त कांड का फैसला आ गया। यह त्वरित कार्रवाई का परिणाम है।