अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे पांच उमेश प्रसाद ने देव थाना कांड संख्या -42/15 ,जी. आर -1202/15 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त योगेन्द्र सिंह सिमरी टोला देव को भादंवि धारा -302/34 में दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 29/08/24 निर्धारित किया गया है अधिवक्ता ने बताया कि सूचक सुशीला कुंवर सिमरी टोला देव ने 01/07/15 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अभियुक्त के घर एक घटना घटी थी उसे संदेह था कि मेरे घर कोई डायन है इसी भ्रम में एक दिन हमारे घर पर हमला कर के बुजुर्ग ससुर वृजा सिंह की हत्या कर दी थी, अंधविश्वास के कारण हत्या हुई थी।