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छेड़ छाङ के आरोप में 3 बर्ष का कारावास व 5 हजार रुपए अर्थदण्ड

नवादा से डीके अकेला का रिपोर्ट


व्यवहार न्यायालय नवादा द्वारा नाबालिग लङकी से छेङ छाङ के आरोपी को 3 बर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। पोस्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी द्वारा शनिवार को यह फैसला

सुनाया गया है। नवादा जिला के अन्तर्गत कादिरगंज थाना क्षेत्र के देवनपुरा गांव के निवासी सचिव कुमार को यह सजा सुनाया गया है।मामला पोस्को वाद संख्या- 63/21 से जुङा है। विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछ्ले 23 अक्टूबर 2021 की अहले सुबह एक नाबालिग लङकी कोचिंग से गांव लोट रही थी,तभी आरोपित युवक सचिन ने उस छात्रा को जबरन खेत में ले जाकर बुरे निगाह से छेङ छाङ किया था। गवाहों द्वारा अदालत में दिये बयान एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने छेङ छाङ के आरोपी सचिन कुमार को पोस्को एक्ट की धारा 8 के तहत दोषी पाते हुए 3 बर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदण्ड का भुगतान नहीं किए जाने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। इसी के दौरान न्यायाधीश ने पीड़िता को 70 हजार रुपए दिये जाने की अनुसंशा सरकार से भी किया है।