अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे नवम पंकज पांडेय ने दाउदनगर थाना कांड संख्या -295/23,सत्रवाद -746/23 में एक आवेदन-पत्र पर सुनवाई करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के अन्तर्गत जप्त समानों में 18 समानों के मुक्त करने के 31/01/24 के आदेश का अनुपालन न होने पर गहरी नराजगी व्यक्त करते हुए थानाध्यक्ष दाउदनगर को शोकोज किया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि की 18 समानों के मुक्त करने का आदेश छः माह पहले न्यायालय द्वारा किया गया था स्मार पत्र भी 28/05/24 को भेजा गया था जिसका अनुपालन न होना न्यायालय के आदेश का अवहेलना है इस अवमानना पर 09/08/24 को थानाप्रभारी संदेह उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।