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बंदेया थानाध्यक्ष की वेतन रोकने का आदेश

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुशील प्रसाद सिंह ने बंदेया थाना कांड संख्या-20/17 में सुनवाई करते हुए बंदेया थानाध्यक्ष का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पिछले सात सालों से आरोप पत्र और कांड दैनिकी की मांग की जा रही है पिछले 01/07/24 को थानाप्रभारी को शोकोज किया गया था और कहा गया था कि दस दिन के अंदर स्पष्टीकरण तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएं अन्यथा मजबुरन कड़ी कार्रवाई की जा सकती हैं,आज 11/07/24 को न ही प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और न ही स्पष्टीकरण, बोर्ड ने कहा कि यह घोर लापरवाही और कर्तव्यहीनता का घोतक है, एवं बोर्ड के आदेश का अवमानना है , बिहार जे जे एक्ट 2017 के 10 (6) का उल्लघंन है अतः मामले की गम्भीरता को देखते हुए बंदेया थानाध्यक्ष की वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया गया है।