अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारीं कोर्ट में भारतीय न्याय संहिता के धाराओं में परिवाद दायर किया गया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि परिवादी रविरंजन सिंह इरियप महसु अम्बा ने विरेंद्र कुमार अधिवक्ता के माध्यम से हरेन्द्र सिंह, रामचन्द्र सिंह, सुबोध सिंह कनोदा अम्बा पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में परिवाद दायर किया है, जिसकी न्यायालय में सुनवाई कल होगी, अधिवक्ता ने बताया कि परिवाद में जिक्र किया गया है कि 25 जून की शाम की घटना है अभियुक्तों ने बीच रोड पर रोक कर परिवादी के पाकेट से रूपए निकाल लिया, सोना के चैन छीन लिया, और विरोध करने पर हवाई फायरिंग किया,कुछ लोगों को आते देख बाईक से भाग गए,इन अपराध के लिए अभियोग में भारतीय न्याय संहिता की धारा-115,126,127,303,352,तथा आर्म्स एक्ट का उल्लेख है जो इन अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता में धारा -323,341,342,379 ओर 504 तथा आर्म्स एक्ट थे, अधिवक्ता ने आगे कहा कि नये कानून में अभियोग दायर और प्राथमिकी दर्ज में ‘सुने जाने का अधिकार ‘का विशेष महत्व दिया गया है, जिसमें बचाव पक्ष को, अभियुक्त का पक्ष जानना अतिआवश्यक है,नया कानून दंड से ज्यादा न्याय पर जोर देता है।