पटना संवाद सूत्र खबर सुप्रभात समाचार सेवा
बिहार के सीएम नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण वाले सीएम नीतीश के फैसले को रद्द कर दिया है। नीतीश ने आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी (SC-ST-OBC) से बढ़ाते हुए 65
फीसदी कर दिया था। दरअसल, साल 2022 में नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन के साथ सरकार बनाई थी। तब जातीय जनगणना कराने के बाद SC-ST-OBC की आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था।