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तीन नये कानून 01 जुलाई से होंगे प्रभावी इसकी जानकारी सभी के लिए आवश्यकः सचिव

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा


जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री सुकुल राम द्वारा तीन नये आपराधिक कानूनों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अन्तर्गत सूचीबद्ध सभी पारा विधिक स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया तथा कहा गया कि पारा विधिक स्वयं सेवकों को उक्त तीनों नये कानूनों के मूलभूत चिंजो को जानना काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज के अन्तिम पंक्ति तक

रहने वाले व्यक्तियों की पहुच एवं उनके विधिक सहायता उपलब्ध कराना ही आपका मुख्य कार्य है और इससे पारा विधिक स्वयं सेवक अनभिज्ञ न हो इसके लिए उन्हें प्रारम्भिक स्तर पर मूलभूत सुधारों से सम्बन्धित जानकारी से अवगत होना आवशयक है।
सचिव के द्वारा बताया गया कि ब्रिटिश काल के बने पुराने कानून आज के दौर में कई तकनीकी पहलुओं एवं वैज्ञानिक जरूरतों पर खरे नहीं उतर रहे थे इसलिए संशोधनों के द्वारा नये प्रावधान जोड़े जा रहे थे इस समस्या को दूर करने हेतु सरकार के द्वारा तीनों कानूनों को लाया गया साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि जहां नये कानून में राजद्रोह खत्म कर दिया गया वहीं आतंकवाद जैसे शब्द को परिभाषित किया गया जो पुराने कानून में नहीं थें। नये कानून में यौन अपराधों को और सख्त बनाया गया है इसके साथ-साथ कई वैज्ञानिक प़द्वति से अनुसंधान एवं उसे न्याय के समक्ष साक्ष्य के प्रस्तुती से सम्बन्धित कई प्रावधानों को जोड़कर नये कानून को आज के दौर में होने वाले आपराधिक घटनाओं से सम्बन्धित अनुसंधान एवं न्याय हेतु कई प्रावधान किये गये हैं। इसके साथ-साथ नये कानूनों में विभिन्न प्रकार के अपराध से जुड़े तथ्यों को नये सिरे से पंक्तिबद्व किया गया है ताकि नये कानून से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने में आसानी हो। सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि कानून की जानकारी का अभाव होना कभी भी मामले में बचाव नहीं हो सकता है।
सचिव द्वारा सभी पारा विधिक स्वयं सेवकों से कहा गया कि आप प्रथम पंक्ति के विधिक सहायक है और आपकी पहुॅच ग्रामीण स्तर तक है, जिसके कारण आपके उपर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कई कार्यो की सफलता की जिम्मेवारी आप पर है एवं आपके माध्यम से ही लोगो के घर तक सुलभ न्याय के साथ-साथ निःशुल्क विधिक सहायता पहुचायी जा सकती है। आप अगर सही एवं ईमानदारीपूर्वक कार्य करेंगें तो निःसंदेह लोगो को ज्यादा-से ज्यादा लाभ मिलेगा एवं लोगो के बीच जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रति विश्वास सुदृढ़ होगा। इसके लिए आप सभी को अपने-अपने क्षेत्र में लोगो के समस्याओं के प्रति संवेदशनील रहना होगा एवं लोगो का विश्वास प्राप्त करना होगा ताकि लोग आप पर अपनत्व का विश्वास कर अपनी समस्याओं से आपको करायेगें। सचिव के द्वारा अर्द्ध विधिक स्वयं सेवकों से कहा कि आगामी 13 जुलाई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के सफलता का एक महत्वपूर्ण कड़ी आप भी हैं आप अगर चाहें तो आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत पुनः रिकाॅर्ड निष्पादन में सफल रहेगा इसके लिए आप सभी अपने-अपने क्षेत्र में लोगो का राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूक करें एवं लोगो से सम्पर्क स्थापित कर सुलहनीय वादों के निष्पादन हेतु जरूरी जानकारी उपलब्ध करायें और अगर किसी तरह की समस्या उत्पन्न हो रही हो तो उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय तक सम्पर्क स्थापित कराने में अपनी भूमिका का निर्वह्न करें ताकि लोगो को उनके वादों को सुलभ रूप में आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके एवं लोगो को त्वरित लाभ दिलाते हुए न्याय प्राप्त हो सके।