अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट जज सुनील कुमार सिंह ने फेसर थाना के जी .आर. 56/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त को भादंवि धारा 376 और 4 पोक्सो एक्ट में दोषी ठहराया है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को आज बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि -26/02/24 निर्धारित किया गया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक ने 17/10/19 को प्राथमिकी में बताया कि हम प्रतिदिन अपनी पत्नी के साथ काम करने गांव चले जाते थे, हमारी अनुपस्थिति में अभियुक्त पिछले माह से डरा-धमका कर हमारी नाबालिग लड़की के साथ गंदे काम करता था, जब भतीजी से पता चला तो अभियुक्त से पुछा तो वह इंकार करते हुए मारपीट करने को उतारू हो गया था, तो प्राथमिकी दर्ज कराई, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पोक्सो कोर्ट में सुनवाई में काफी तेजी आई है, लगभग 400 के करीब मामले अभी पोक्सो कोर्ट में चल रही है।