अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे वन सह स्पेशल कोर्ट पंकज मिश्रा ने हसपुरा थाना कांड संख्या 79/20, एसटीआर-09/22, में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया है, एपीपी रामनरेश प्रसाद ने बताया कि अभियुक्त नवीन राम और विपिन राम झोरीबिगहा हसपुरा को जघन्य अपराध के भादंवि धाराओं और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया गया है, सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 05/03/24 निर्धारित किया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक संतोष राम फतेहपुर टोला झोरी बिगहा हसपुरा ने 09/04/20 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि मेरे चाचा जुदागीर राम सिहाडी बाजार से सब्जी खरीदने गये थे रास्ते में घेरकर अभियुक्तों ने गोली मारकर हत्या कर दी,इस वाद के अन्य अभियुक्तों को आज साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है।