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कांड दैनिकी वास्ते दो थानाध्यक्षों पर शोकोज, अर्थदंड लगाने की दी चेतावनी

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन प्रंनव शंकर ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जिले के दो थानाध्यक्षों को शोकोज किया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पोथु थाना कांड संख्या -112/23 जो भादंवि धारा -379,414 से
सम्बंधित है उसमें वाद दैनिकी की मांग 22/09/23 से अभी तक की जा रही है अभियुक्त
05/09/23 से जेल में बंद हैं, न्यायालय के आदेश का अवमानना और याचिका निष्पादन में विलम्ब के कारण न्यायधीश द्वारा थानाप्रभारी को शोकोज किया गया है और कहा गया है कि क्यों न याचिका के निष्पादन में विलम्ब के दोषी मानते हुए आप पर अर्थदंड लगाया जाए, शोकोज पर अगली तिथि -18/10/23 निर्धारित किया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि दाउदनगर थाना कांड संख्या -47/23 में केश डायरी की मांग 02/09/23 से अभी तक की जा रही है मगर आज तक केस डायरी न्यायालय में उपलब्ध नहीं कराई गई है जो न्यायालय के आदेश का अवहेलना है इसलिए थानाप्रभारी को शोकोज करते हुए कहा गया है कि क्यों न वाद में विलम्ब का दोषी मानते हुए आप पर अर्थदंड लगाया जाए,यह वाद भादंवि धारा -168/420 से सम्बंधित है सुनवाई के अगली तिथि -31/10/23 निर्धारित किया गया है।

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