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चचेरे भाई के हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट


व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दो धनंजय कुमार मिश्रा ने एस टी आर 191/21, रफ़ीगंज थाना कांड संख्या -83/21 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए बंदी अभियुक्त नीरज कुमार गरवा रफ़ीगंज को सज़ा सुनाई है, एपीपी बिगु प्रसाद ने बताया कि कुल तीन अभियुक्तों में से 09/08/23 को अभियुक्त रंजू देवी और अमित कुमार सिंह को भादंवि धारा 302/34 में निर्दोष पाकर रिहा किया गया था, वहीं काराधीन अभियुक्त नीरज कुमार को भादंवि धारा

302/34 में दोषी करार दिया गया था, आज सजा के बिन्दु पर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अभियुक्त नीरज कुमार को भादंवि धारा 302/34 में आजीवन कारावास और पचीस हजार जुर्माना, जूर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी कामेश्वर सिंह गरवा रफ़ीगंज ने 14/03/21 को दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि दोपहर में वे अपने पुत्र हरेराम के साथ घर के दरवाजे पर खड़े थे अभियुक्तों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की नीरज कुमार ने चाकू से मेरे पुत्र हरेराम के पंजरी पर वार कर बुरी तरह से घायल कर दिया तत्पश्चात में इलाज के लिए रफ़ीगंज अस्पताल ले जा रहा था रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई,में भी लाठी डंडे से घायल हो गया था सदर अस्पताल औरंगाबाद में इलाज के दौरान बयान दिया था, आगे बताया कि सूचक के परिजन अपने घर पर मवेशी पानी से सुबह में धो रहे थे तो हरेराम के माता और नीरज के माता के बीच पानी बहने के लेकर गाली-गलौज हुई थी उसी से दोनों गोतिया में विवाद बढ़ा था , अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि न्यायधीश ने कहा है कि मृतक के माता-पिता इस मामले में पीड़ित है उन्होंने 19 साल का लड़का खोया है, उसकी भविष्य की सम्भावना थी
इसलिए राज्य सरकार तत्काल मुआवजा राशि पीड़ित के परिजन को दें।

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